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मुख्य सलाहकार लागत
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए गए सभी दान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती के लिए अधिसूचित हैं।

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मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय
 
  मुख्य सलाहकार लागत (सी.ए.सी) के कार्यालय लागत खाता मामलों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों का प्रचार करने और उनकी ओर से लागत जांच के काम को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है । मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय व्यय विभाग में कार्य कर रहे कई विभागो॑ में से एक है । यह लागत / सनदी लेखाकारों से युक्त एक पेशेवर संस्था है ।

मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय लागत में कमी, लागत कुशलता, पूंजी गहन परियोजनाओं की लाभप्रदता का विश्लेषण और आधुनिक प्रबंधन उपकरणों के आवेदन लागत और वित्तीय वाणिज्यिक उभरती के मूल्यांकन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अध्ययन करता है अौर उद्योगिक स्तर पर लागत और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों के लिए काम कर रहा है ।

इस संस्था को उत्पादन की लागत को सत्यापित करने के लिए और रक्षा खरीद सहित अन्य सरकारी विभागों के लिए उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था । आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम) के अंतरगत आने वाली आवश्यक वस्तुों जैसे पेट्रोलियम, स्टील, कोयला, सीमेंट आदि की कीमतों को निर्धारित करने के लिए कार्यालय की भूमिका को और बढ़ा दिया गया था । उदारीकरण के युग की शुरुआत के बाद से ही कार्यालय लागत मूल्य अध्ययन के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ सरकार की उदारीकरण की नीति से संबंधित विषयों का विश्लेषण व समीक्षा कर रहा है ।

मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय सलाहकार (लागत) स्तर तक भारतीय लागत लेखा सेवा(ईसीओएष्) का नियंत्रण कार्यालय है तथा अन्य संगठनों में काम कर रहे ईसीओएष् अधिकारियों को प्रतिपादन व्यावसायिक मार्गदर्शन करने के साथ-साथ उनके ज्ञान का निरंतर उन्नयन की उनकी आवश्यकता की पूर्ति का भी ध्यान रख़ता है ।

 
हम भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लागत सलाहकारों के रूप में कार्य करते हैं